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Rs120000 for hostel facilities for Haryana Students by the Govt of Haryana हरियाणा के छात्रों के लिए हॉस्टल खर्च के लिए 1.2 लाख की वित्तीय सहायता।
हरियाणा सरकार ने तकनीकी शिक्षा के लिए दाखिला ले रहे बच्चो के लिए हॉस्टल खर्च के लिए कूल 1.2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है ज्ञात हो के योजना एक बिशेष वर्ग के लिए है। यानि की हरियाणा के पंजीकृत कामगारों के बच्चो के लिए योजना है। ऐसे माता पीता जो की हरियाणा सरकार के पोर्टल पर कम से कम एक वर्ष या उससे अधिक समाय से पंजीकृत हो। बच्चो को तकनी शिक्षा के लिए हमेशा हॉस्टल या प्राइवेट रूम ले कर दूर शहर में पड़ने जाना पड़ता है ऐसे में अभिभावकों को हॉस्टल का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में समृद्ध परिवारों को तो कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन मजदूर वर्ग के लोग बच्चो को पढ़ाने में असमर्थ हो जाते है। ऐसे में ये योजना इन परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होगी।
योजना का नाम | बोर्ड द्वारा व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रूपये की अधिकतम सीमा तक वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है। |
साँचलन | हरियाणा सरकार |
पात्र | पंजीकृत श्रमिक के पुत्र /पुत्री (अधिकतम 3) |
आवेदन का प्रक्रियां | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राज्य | हरियाणा |
आर्टिकल का उदेश्या | आपको सही जानकारी देना |
योजना के उद्देश्य | बोर्ड द्वारा व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रूपये की अधिकतम सीमा तक वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है। |
जरुरी दस्तावेज | वोटर कार्ड , आधार कार्ड , बैंक पासबुक, दाखिला का सत्यापन पत्र |
आधिकारिक वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/153 |
इस योजना का लाभ लेने के पात्रता।
हरियाणा सरकार ने इस योजना की पात्रता के कुछ मानदंडों को निर्धारित किया है जो की इस प्रकार है।
- पंजीकृत कामगार का पंजिकरण कम से कम एक वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- परिवार के केवल तीन बच्चो को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जो बच्चे किसी रोजगार या नौकरी पर है वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि सीधे सरकारी संस्थान / IIM /IIT / विश्वविद्यालय / कॉलेज / निजी संस्थानों को दी जाएगी। ज्ञात हो की ये राशि दाखिले के भुगतान के रशीद के सतयापन के बाद ही दी जाएगी।
- प्राइवेट कॉलेज / या संस्थानों के आवेदन के भुगतान से पहले किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
- अगर कोई छात्र या छात्रा किसी कक्षा में फ़ैल होता है तो ऐसे स्थिति में एक ही कक्षा के लिए दो वर्षो तक भुगतान नहीं किया जायेगा।
- इस योजना के लिए अधिकतम ३ बार आवेदन किया जा सकता सकता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवस्यक दस्तावेजो की सूचि
इस योजना का लाभ लेने की लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की अव्सय्कता होगी
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आवाशिया प्रमाण पत्र
- कामगार पंजीकरण पत्र
- संस्थान में दाखिले का प्रमाण ( भुगतान की गयी राशि का रशीद )
- संसथान के मुखिया द्वारा आवेदन पत्र।
- १०वी और १२वी /ग्रेजुएशन का मार्कशीट