Scooter for the Daughter of Registered construction worker. पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीदने के लिए प्रोत्साहन

स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन 1
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पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीदने के लिए प्रोत्साहन Rs 50000

हरियाणा सरकार राजय के उच्च शिक्षा ले रही बालिकाओ के लिए इ स्कूटर योजना ले कर आयी है। इस योजना के छात्राये इ स्कूटर खरीदने पड़ Rs50000 या फिर शोरूम प्राइस जो काम हो सरकार भुगतान करेगी। ज्ञात हो के इस योजना का ल ; अभ एक विशेष वर्ग को ही मिलेगा। योजना के घोषण से बहुत सरे कलगे जा रहे छात्राओं को बहुत सुबिधा होगी । ज्ञात हो इस योजना का लाभ हरयाणा के पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पुत्रियों को ही मिलेगा। सरकार का दवा है की इस योजना से , छात्राओं के कॉलेज आने जाने में बहुत सुबिधा होगी और उससे उन्हें अपनी पढाई करने में बहुत मदद होगी।

योजना का नामपंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीददने के लिए प्रोत्साहन Rs 50000
साँचलनहरियाणा सरकार
पात्रपंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री
आवेदन का प्रक्रियांऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्य हरियाणा
आर्टिकल का उदेश्याआपको सही जानकारी देना
योजना के उद्देश्यपंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीददने के लिए प्रोत्साहन Rs 50000
जरुरी दस्तावेजवोटर कार्ड , आधार कार्ड , बैंक पासबुक
आधिकारिक वेबसाइटhttps://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/153

पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर योजना की पात्रता।

सरकार ने इस योजना के पात्रता के लिए कुछ शर्ते तय की है। जो की इस प्रकार है।

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक क हरियाणा का स्थाई नागरिक होना आवश्यक है।
  • इस योजा का लाभ लेने के लिए आवेदक छात्र का पीता या माता हरियाणा राज्य के पंजीकृत निर्माण कामगार होना आवश्यक है। साथ हे पंजीकरण की अवधी एक वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • आवेदन एक परिवार से सिर्फ एक बार की जा सकती है।
  • आवेदिका के पास दोपहिया चलने का लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • आवेदिका का राज्य के उच्च शिक्षा संसथान में धकिला होना आवश्यक है।
  • आवेदिका का उच्च शिक्षा संसथान में दाखिला और नयमित अटेंडेंस का सर्टिफिकेशन संसथान के उच्चतम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • आवेदिका का १२वी में 60 % से अधिक नो होना आवशयक है।
  • इ स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस या फिर Rs ५०००० जो काम होगा वो भुगतान किया जायेगा।
  • इ स्कूटर का राशि प्रपात होने के 1 महीने के अंदर स्कूटर का बिल का स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा अन्यथा आवेदिका भविष्य में किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पायेगी।
  • आवेदिका का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।

पात्रता के लिए आवशयक दस्तावेज

हरयाणा सरकार द्वारा तय की गयी दस्तावेजों की सूचि इस पारकर है।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • माता पीता का निर्माण कारगर का पंजीकरण सर्टिफिकेट।
  • आवेदिका का उच्च शिक्षा संसंथान में दाखिले का प्रमाण पत्र।
  • उच्च संसथान के उच्चतम पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र।
  • बैंक पासबुक का फोटो कॉपी।
  • एक्टिव मोबाइल नंबर।
  • स्थाई आवाश प्रमाण पत्र।
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • १०वी और १२वी का मार्कशीट।
  • माता पिता का आधार कार्ड।
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
  • घोषणा पत्र

अवेदन करेने का तरीका

आवेदन करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे। https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/153

उसके पश्चात, डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करे अपना नाम , फ़ोन नंबर , पता सभी डिटेल्स को भर कर आधार द्वारा ोटप प्राप्त कर फॉर्म को सब्मिट कर दे।

साथ हे सरे दस्तावेजों के सकनेड कॉपी को अपलोड कर दे। आपको अवदान सबमिट करने के बाद एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा जिसे संभल कर रख ले।

सम्बंधित अधिकारियो द्वारा आपका आवेदन के जांच करने के बाद अगर सभ कुछ संतोष जनक रहा तो आपको Rs ५०००० आपके बैंक खाते में DBT के तहत ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

अवदान फॉर्म PDF

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